चैतन्य बघेल को ED के बाद अब ACB ने किया गिरफ्तार, हाईकोर्ट से खारिज हुई थी अग्रिम जमानत याचिका

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चैतन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। चैतन्य ने EOW की गिरफ्तारी की आशंका को लेकर अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। अब ईओडब्ल्यू (EOW) चैतन्य को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जेल में हैं क्योंकि उन पर 2019-20 के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले से जुड़े मुद्दों में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाये गए हैं। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने आरोप लगाया है कि चैतन्य बघेल ने शराब की बिक्री में सरकारी खजाने को करीब 2,200 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले इस मामले में फिरौती और रिश्वतखोरी को अंजाम दिया। उनके रियल एस्टेट व्यवसाय में भी इस घोटाले से जुड़े अवैध धन का निवेश करने के आरोप हैं। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जांच चल रही है। चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और उनकी रिमांड कई बार बढ़ाई जा चुकी है। ये मामला छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शराब घोटालों में से एक है और इसका राजनीतिक पक्ष भी चर्चित