चैतन्य बघेल के आवेदन पर EOW आफिस के 122 दिनो का CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का कोर्ट ने दिया आदेश

छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में रायपुर की विशेष अदालत ने राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW-ACB) को अपने कार्यालय के 122 दिनों के CCTV फुटेज और आवक-जावक रजिस्टर सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल द्वारा दाखिल आवेदन पर सुनवाई के बाद जारी हुआ।
कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज शर्मा ने निर्देशित किया कि 5 जून 2025 से 5 अक्टूबर 2025 तक के सभी CCTV फुटेज व आने-जाने का रजिस्टर न्यायालय के अवलोकन के लिए संरक्षित रखा जाए। सुनवाई के दौरान राज्य के उप महाधिवक्ता और एसीबी के विशेष लोक अभियोजक के साथ न्यायालय में आवश्यक अधिकारी मौजूद रहे।
चैतन्य बघेल के अधिवक्ता द्वारा जेल से एक अतिरिक्त आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें जेल में उनसे व्यवसायिक सहयोगियों, एकाउंटेंट व मैनेजर से अलग कक्ष में प्रत्येक कार्य दिवस मुलाकात की अनुमति मांगी गई। एसीबी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन कोर्ट ने मुलाकात करने वालों के नाम के साथ अलग आवेदन पेश करने को कहा।