Chhattisgarh : लाखों की धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को राहत नहीं

Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को बिलासपुर हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। लाखों रुपये की धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों के मामले में विधायक द्वारा एफआईआर निरस्त करने की याचिका पर आज चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने विधायक को जांच प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करने के निर्देश दिए, साथ ही सरकार को मामले में चालान प्रस्तुत करने को कहा गया।
क्या है पूरा मामला?
जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के नाम पर 42 लाख रुपये की धोखाधड़ी व फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। शिकायतकर्ता राजकुमार शर्मा ने पुलिस को बताया कि 2015-2020 के बीच बम्हनीडीह सेवा सहकारी समिति के तत्कालीन प्रबंधक (अब विधायक) ने उसकी 50 एकड़ जमीन के नाम पर KCC लोन दिलाने की सलाह दी थी। शिकायत के मुताबिक, बैंक खाते से ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर लेकर 24 लाख रुपये विधायक एवं उनके परिवारजनों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। अतिरिक्त एसपी उमेश कश्यप के अनुसार फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा निशान लगाकर कुल 42 लाख 78 हजार रुपये की निकासी की गई, जो जांच में सत्य पाई गई।
पुलिस कार्रवाई और कोर्ट का फैसला
प्रारंभिक जांच में धोखाधड़ी के तथ्य पुष्ट होने पर पुलिस ने पूर्व समिति प्रबंधक बालेश्वर साहू और उनके सहयोगी गौतम राठौर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया। हाई कोर्ट ने आज विधायक को जांच में पूरी तरह सहयोग करने और शासन को चालान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से विधायक को फिलहाल राहत नहीं मिली है।






