छत्तीसगढ़

दुर्ग नगर निगम ने मांगा अचल संपत्ति का विवरण, गलत जानकारी देने पर होगी 5 गुना पेनाल्टी

दुर्ग नगर निगम ने हाल ही में आदेश जारी किया है, जिसके तहत शहर के सभी मकान, दुकानों और प्लॉट मालिकों को अपनी अचल संपत्ति का विस्तृत विवरण निगम को उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश नगर सीमा के भीतर आने वाले सभी नागरिकों पर लागू होगा और इसे अनदेखा करने या गलत जानकारी देने को गंभीर लापरवाही माना जाएगा।

आदेश का उद्देश्य
नगर निगम का मानना है कि संपत्तियों का सटीक डेटा तैयार होने से शहर में टैक्स वसूली, नगर नियोजन और भविष्य की विकास योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा सकेगा। संपत्ति से जुड़े आंकड़ों का समय-समय पर सत्यापन किया जाएगा, ताकि रिकॉर्ड हमेशा अपडेट और सही बने रहें।

गलत जानकारी पर 5 गुना पेनाल्टी
नगर निगम ने साफ कर दिया है कि अगर कोई नागरिक अपनी संपत्ति का विवरण गलत, अधूरा या भ्रामक तरीके से दर्ज करता है, तो उस पर निर्धारित राशि का 5 गुना तक जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस पेनाल्टी से किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी और न ही किसी स्तर पर इसे माफ करने का अधिकार होगा।

विवरण कैसे और कहां जमा करें?
नगर निगम ने नागरिकों को दो विकल्प दिए हैं – ऑनलाइन पोर्टल और निगम कार्यालय के माध्यम से संपत्ति विवरण जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम में संपत्ति की फोटो, नक्शा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जबकि निगम कार्यालय में दस्तावेजों की जांच के बाद विवरण सिस्टम में दर्ज किया जाएगा।

नगरवासियों के लिए सख्त चेतावनी
निगम ने उन लोगों को भी चेतावनी दी है, जिन्होंने अब तक अपना संपत्ति विवरण जमा नहीं किया है, कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कर लें। अधिकारियों ने अपील की है कि नागरिक ईमानदारी से सही जानकारी और दस्तावेज जल्द से जल्द जमा कर नगर निगम के सर्वे में सहयोग करें।

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news36Desk

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