रायपुर संभाग

सरकार का नया नियम…छत पर टॉवर लगाने वालों के लिए ज़रूरी सूचना, जानें टैक्स से जुड़ी हर जानकारी यहाँ

Raipur Property Tax : को लेकर रायपुर नगर निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। महापौर मीनल चौबे ने संपत्तिकर वसूली की समीक्षा करते हुए कई अहम निर्देश दिए। सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह लिया गया कि अब घरों की छत पर मोबाइल टावर या होर्डिंग लगाने वाले लोगों को भी टैक्स देना होगा। यह टैक्स कमर्शियल भवनों के आधार पर तय किया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग जल्द ही प्रस्ताव तैयार करेगा।

बैठक के दौरान महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मकानों को टैक्स नहीं देने पर सील किया गया है, उनसे बकाया वसूली में किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए। बड़े बकायादारों से हर हाल में टैक्स वसूला जाए और आवश्यक होने पर उनके भवन सील करने की प्रक्रिया जारी रखी जाए। शहर में मौजूद खाली प्लॉटों पर भी नियमानुसार टैक्स लगाया जाएगा और इसके लिए तुरंत डिमांड नोट जारी करने को कहा गया है।

महापौर ने पहले जारी निर्देशों का जिक्र करते हुए बताया कि खाली भूखंड भी निगम की आय का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, इसलिए उनकी गणना और टैक्स वसूली को गंभीरता से लागू किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टैक्स वसूली में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बार-बार नोटिस देने के बाद भी भुगतान न करने वाले मामलों में कानूनी कार्रवाई तेजी से बढ़ाई जाएगी।

नागरिकों से अपील करते हुए महापौर ने कहा कि सभी करदाता 31 दिसंबर 2025 से पहले वर्तमान वित्त वर्ष का संपत्तिकर जमा कर 4% की छूट का लाभ उठाएं। समय पर कर चुकाने वाले सभी नागरिकों की उन्होंने सराहना की और उन्हें नगर निगम के सम्माननीय करदाता बताया।

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