Chhattisgarh : अमित बघेल की जमानत याचिका खारिज, 14 दिन के लिए भेजे न्यायिक हिरासत में

Chhattisgarh : रायपुर। न्यायालय ने जोहार छत्तीसगढ़ प्रमुख अमित बघेल की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी है। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है।
अमित बघेल ने अपनी स्वर्गीय माता के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 15 नवंबर को जमानत याचिका दायर की थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने यह अर्जी कार्यक्रम से सात दिन पहले लगाई थी। याचिका खारिज होने के बाद अब उन्हें दशगात्र में शामिल होने के लिए दोबारा जमानत याचिका लगानी होगी।
जानकारी के अनुसार, बघेल की जमानत पर तीन समाजों के अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताई थी। अधिवक्ताओं का तर्क था कि अमित बघेल ने बीते दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न समाजों के आराध्य देवी-देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की थीं, जिससे समाजों में व्यापक आक्रोश व्याप्त है।
गौरतलब है कि इसी विवादित बयानबाजी के चलते अमित बघेल के खिलाफ कई संगठनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल की तीन दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। बघेल को 6 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, जब वे सरेंडर के लिए देवेंद्रनगर थाने पहुंच रहे थे तब थाने से करीब 20 मीटर पहले ही पुलिस ने उन्हें घेरकर हिरासत में ले लिया।
बाद में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीन दिन की पुलिस रिमांड मिली। इसी बीच, शुक्रवार को उनकी मां का निधन हो गया, जिसके बाद पुलिस कस्टडी में ही उन्हें पैतृक गांव ले जाकर अंतिम संस्कार की अनुमति दी गई।
अमित बघेल पर उनके विवादित बयानों को लेकर 5 राज्यों में 12 FIR दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है और साफ कह चुका है कि उन्हें हर राज्य की अलग-अलग कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।






