छत्तीसगढ़ में होली के दिन बंद रहेंगी शराब दुकानें, आबकारी विभाग ने आदेश किया जारी


छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार की होली केवल रंगों वाली होगी, ‘नशे’ वाली नहीं। आबकारी विभाग द्वारा जारी ताज़ा फरमान के मुताबिक, 4 मार्च 2026 को पूरे प्रदेश में ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित किया गया है।
क्या रहेगा बंद?
आदेश के दायरे में शराब से जुड़ी हर छोटी-बड़ी दुकान आएगी,देसी और विदेशी मदिरा की सभी फुटकर दुकानें,शहर के तमाम बार (Bars) और क्लब,शराब से संबंधित अन्य सभी प्रतिष्ठान बंद रहेगा


कड़ाई ऐसी कि ‘परिंदा भी पर न मार सके’
आबकारी विभाग इस बार केवल आदेश जारी करके शांत नहीं बैठा है। विभाग ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है,यदि कोई भी दुकान खुली पाई गई या पिछले दरवाजे से बिक्री हुई, तो संचालक का लाइसेंस और भविष्य दोनों दांव पर लग सकते हैं। जिला आबकारी अधिकारियों को फील्ड पर उतरने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर अवैध बिक्री रोकने के लिए विशेष टीमें गश्त करेंगी।
शांति, सौहार्द और सुरक्षित त्योहार
अक्सर त्योहारों के दौरान शराब के नशे में विवाद और दुर्घटनाओं की खबरें आती हैं। सरकार का यह कदम सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए है। प्रशासन चाहता है कि प्रदेशवासी पूरे होश-ओ-हवास में अपनों के साथ सुरक्षित तरीके से होली का आनंद लें।शासन ने सभी नागरिकों से गुजारिश की है कि वे नियमों का सम्मान करें और जिम्मेदारी के साथ भाईचारे का यह पर्व मनाएं।








