छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में रिक्त पदों को जल्द भरने के दिए आदेश


छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के बाद खाली रह जाने वाले पदों को वेटिंग लिस्ट (प्रतीक्षा सूची) से भरा जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि सभी विज्ञापित पद केवल जारी चयन सूची से भर पाना संभव नहीं है।
कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिलों से किया आवेदन
दरअसल, वर्ष 2024 में पुलिस विभाग द्वारा करीब 5,967 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया कि कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिलों से आवेदन किया और मेरिट में आने पर उन्हें कई जिलों की चयन सूची में शामिल कर लिया गया। इससे वास्तविक रूप से पद खाली रह जाने की स्थिति बन रही है।
5,948 अभ्यर्थियों के नाम किए गए प्रकाशित
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि चयन सूची में 5,948 अभ्यर्थियों के नाम प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन यह संभव है कि एक ही अभ्यर्थी एक से अधिक जिलों में चयनित हो। ऐसे में जब वह किसी एक जिले में जॉइन करेगा, तो बाकी जिलों के पद रिक्त हो जाएंगे। इन रिक्त पदों को बाद में वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा।
रिक्त पदों को जल्द भरने के आदेश
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच ने कहा कि वर्तमान स्थिति में यह स्पष्ट है कि सभी पद चयन सूची से नहीं भर पाएंगे। इसलिए राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि चयनित उम्मीदवारों की जॉइनिंग के बाद बचे हुए पदों को नियमों के तहत वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों से भरें। कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए रिक्त पदों को जल्द भरने की कार्रवाई की जाए।








