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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: निजी आवास में प्रार्थना सभा के लिए न अनुमति की जरूरत, न पुलिस दखल

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए साफ किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी मकान में शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए पुलिस या किसी भी प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में सिर्फ प्रार्थना सभा होने मात्र से पुलिस हस्तक्षेप उचित नहीं है।

याचिका थाना नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा क्षेत्र के दो रिश्तेदारों ने दायर की थी, जो ग्राम गोधन में अपने-अपने मकानों के वैध मालिक हैं और 2016 से मकान की पहली मंजिल पर बने हॉल में ईसाई धर्मावलंबियों के लिए प्रार्थना सभा कराते आ रहे हैं। आरोप था कि किसी भी अवैध गतिविधि या शांति भंग की स्थिति न होने के बावजूद थाना प्रभारी नवागढ़ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 94 के तहत बार-बार नोटिस जारी कर इन सभाओं पर रोक लगाने की कोशिश की और ग्राम पंचायत गोधन द्वारा पहले दिया गया ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ भी दबाव में वापस करा लिया गया।

राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, वे जेल जा चुके हैं और उन्होंने प्रार्थना सभा के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति नहीं ली, इसलिए पुलिस ने नोटिस जारी किए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने कहा कि निजी आवास में 2016 से चल रही प्रार्थना सभा पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है और केवल धार्मिक सभा के आयोजन के आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में प्रार्थना सभा के दौरान शोर-शराबा, कानून-व्यवस्था भंग होने या किसी अन्य कानूनी उल्लंघन की स्थिति बनती है, तो संबंधित अधिकारी कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन केवल शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा के कारण नागरिक अधिकारों में दखल देना उचित नहीं है। अदालत ने थाना नवागढ़ पुलिस को निर्देश दिया कि वे जांच या अन्य किसी भी बहाने से याचिकाकर्ताओं को परेशान न करें और 18 अक्टूबर 2025, 22 नवंबर 2025 तथा 1 फरवरी 2026 को जारी सभी नोटिसों को निरस्त कर दिया

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news36Desk

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