Chhattisgarh : निलंबित IAS रानू साहू को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत
Chhattisgarh : निलंबित IAS रानू साहू को बड़ी राहत मिली है। रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रानू साहू की तरफ से मुकुल रोहतगी ने पैरवी की है। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए 7 अगस्त तक के लिए जमानत मंजूर की है।
इससे पहले रानू साहू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई । जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुवन की बेंच में दोनों की याचिका की सुनवाई हुई। आपको बता दें कि दीपेश टांक पर आईएएस को जमीन बेचने का आरोप था। छत्तीसगढ़ के अंदर और बाहर जमीनों की खरीद फरोख्त और सौदे में ब्लैक मनी खपाने को लेकर दीपेश टांक की ईडी ने गिरफ्तारी की थी।जानकारी के अनुसार दीपेश टांक ने पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों को 51 एकड़ जमीन बेची थी। इसी गड़बड़ी के आरोप पर ईडी ने दीपेश को गिरफ्तार किया है
रानू ,विश्नोई और सौम्या चौरसिया पर EOW और ACB ने 3 नई FIR की दर्ज
EOW और ACB ने तीन नई एफआईआर दर्ज की है। निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और निलंबित राप्रसे अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज यह मामले दर्ज हुए हैं। तीनों के खिलाफ अलग-अलग मामले में FIR दर्ज हुई है।
बता दें, ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया और उनके परिवार के नाम 9 करोड़ 20 लाख रुपए की 29 अचल संपत्ति होने की पुष्टि की है। इधर, रानू साहू पर साल 2015 से 2022 तक करीब चार करोड़ रुपए की अचल संपत्ति खुद के नाम से और पारिवारिक सदस्यों के नाम से खरीदने का आरोप लगा है। जबकि उनके सेवा में आने के बाद से 2022 तक का कुल वेतन 92 लाख रुपए बताया जा रहा है।
समीर बिश्नोई के पास 5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति
समीर बिश्नोई की बात की जाए तो उनके पास साल 2010 से 2022 तक का कुल वेतन 93 लाख रुपए है। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी प्रीति गोधरा के नाम से 5 करोड़ रुपए की कई अचल संपत्ति ले रखी है। जो उनके वेतन से 500 गुना ज्यादा है।