छत्तीसगढ़ में अमानक दवाओं से बचकर, हो सकता है बड़ा खतरा, रोजमर्रा की इन तीन दवाओं पर सरकार ने लगाई तुरंत रोक

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (CGMSC) के द्वारा सप्लाई की जा रही अमानक और नकली दवाओं का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक बार फिर तीन दवाओं के उपयोग और वितरण पर रोक लगाया गया है. इसके साथ ही रायपुर दवा गोदाम में इन दवाओं के वापसी के आदेश जारी किए गए हैं.
इन अमानक दवाइयों को लेकर ऑर्डर जारी
पेरासिटामोल 650 एमजी, बैच क्रमांक RT 24045, निर्माता: 9M India Limited
पेरासिटामोल 500 एमजी, बैच क्रमांक RT 23547 और RT 240320, निर्माता: 9M Limited
एसिक्लोफेनाक 100 एमजी प्लस पेरासिटामोल 325 एमजी , बैच क्रमांक APC 508, निर्माता: हीलर्स लैब

वापस बुलाए गए दवाओं के एक्सपायरी डेट नजदीक
इस आदेश के बाद कई बातें अब प्रकाश में आ रही है. इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दवाओं का निर्माण साल 2023-24 में हुआ है. इन दवाओं की एक्सपायरी डेट नजदीक है. आशंका जताई जा रही है कि आदेश जानबूझकर देर से जारी किए गए ताकि दवाएं पहले ही अधिकतर मरीजों में उपयोग हो जाएं और निर्माता कंपनियों पर स्टॉक वापसी और जुर्माने की नौबत न आए

इससे पहले भी दर्जनभर से ज्यादा दवाओं पर लगाई जा रोक चुकी है. सर्जिकल ब्लेड से लेकर ग्लब्स और दवाईयां तक अमानक पाई गई है. लगातार सामने आ रहे मामलों से छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की विश्वसनीयता पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है.
