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शराब घोटाला : भूपेश के बेटे चैतन्य की जमानत याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। बुधवार को रायपुर ACB-EOW स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके अलावा कोल लेवी घोटाला केस में आरोपी जयचंद कोसले की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है।

इससे पहले सोमवार को चैतन्य बघेल को ACB-EOW की विशेष अदालत में पेश किया गया था। कोर्ट ने चैतन्य को 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। इससे पहले भी EOW की ओर से 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड लेकर पूछताछ की जा चुकी है।

ED-EOW 90 दिनों में जांच पूरी करेगी। बता दें कि चैतन्य बघेल को ED ने 18 जुलाई 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, तब से चैतन्य जेल में हैं।

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news36Desk

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