छत्तीसगढ़बिलासपुर संभागरायपुर संभाग

युक्तियुक्तकरण : शिक्षक पहुंचे हाईकोर्ट की शरण में, बोले – यह नियमों के खिलाफ , रोक लगाने की मांग

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे युक्तियुक्तकरण का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ विद्यालयीन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत 34 शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण में हो रहे काउंसिलिंग में नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। प्रदेश के स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर 2 अगस्त 2024 में आदेश जारी हुआ था। प्रदेश भर में शिक्षकों के विरोध के बाद शासन ने इसे अमल नहीं किया था। जिसके बाद 25 अप्रैल को फिर से नया आदेश जारी किया गया था। जारी किए गए नए आदेश की नियमों में कई खामियां गिनाई जा रहीं हैं।

संविधान के अनुच्छेद 309 और भर्ती नियम 2019 का दिया हवाला
कोर्ट पहुंचे शिक्षकों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर काउंसलिंग की जा रही है। उन्हें अपील करने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 309 और भर्ती नियम 2019 का हवाला देते हुए कहा कि बिना किसी संशोधन के यह आदेश जारी कर दिया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है। याचिका में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही, याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाए जाने पर भी आपत्ति जताई है।

ख़बर को शेयर करें

news36Desk

news36 Desk में अनुभवी पत्रकारों और विषय विशेषज्ञों की पूरी एक टीम है जो देश दुनिया की हर खबर पर पैनी नजर बनाए रखते है जो आपके लिए लेकर आते है नवीनतम समाचार और शोधपरक लेख

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button