छत्तीसगढ़

नगर निगम का सख्त फैसला…बिलासपुर में बिना ट्रेड लाइसेंस नहीं चलेगा कारोबार

Bilaspur। शहर में अब हर तरह के व्यवसाय को नियमों के दायरे में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना ट्रेड लाइसेंस के कोई भी व्यापार संचालित नहीं किया जा सकेगा। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है।

छोटे से बड़े कारोबार तक सभी पर लागू होगा नियम

नई व्यवस्था के तहत ठेला, गुमटी, छोटी दुकानों से लेकर बड़े होटल, रेस्टोरेंट और मॉल तक सभी को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अब तक कई व्यापारी केवल गुमाश्ता लाइसेंस के सहारे काम चला रहे थे, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त की जा रही है।

30 हजार दुकानों का होगा सर्वे

नगर निगम क्षेत्र में करीब 30 हजार दुकानें संचालित हो रही हैं, लेकिन इनमें से केवल लगभग 30 प्रतिशत के पास ही वैध ट्रेड लाइसेंस है। बड़ी संख्या में व्यवसायी बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, जिससे निगम को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

इस स्थिति को सुधारने के लिए निगम प्रशासन ने सर्वे अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। टीमों द्वारा सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी और जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा, उन्हें तुरंत बनवाना अनिवार्य किया जाएगा।

ठेले और गुमटी संचालकों पर भी शिकंजा

अब तक अस्थायी दुकानों पर निगरानी सीमित थी, लेकिन नई व्यवस्था में ठेला और गुमटी संचालकों को भी लाइसेंस सिस्टम में शामिल किया जा रहा है। इससे बाजार व्यवस्था को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा।

राजस्व बढ़ाने और व्यवस्था सुधारने की पहल

नगर निगम का यह कदम न केवल राजस्व बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि इससे शहर में व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने में भी मदद मिलेगी।

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Regional Desk

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