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सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत…अगले महीने अर्जी पर होगा विचार
नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में जमानत की अर्जी पर विचार किया जाएगा।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 14 जुलाई को कोर्ट ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी कर कहा था कि वह इस पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगा।