चुनाव नहीं लड़ पाएगा गैंगस्टर अमन साहू , झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
रायपुर जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू ने झारखंड हाईकोर्ट से चुनाव लड़ने की इजाज़त मांगी थी. जिसमें कोर्ट से दो साल से ज़्यादा सजा के मामले पर रोक के लिए याचिका लगाई गई थी. वही अब झारखंड हाईकोर्ट ने अमन साहू की याचिका को ख़ारिज कर दिया है. अब अमन साहू चुनाव नहीं लड़ पाएगा.
झारखंड के बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता था अमन साहू
अमन साहू बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता था. बता दें कि झारखंड की बड़कागांव विधानसभा सीट जहां से अमन साहू चुनाव लड़ना चाहता है. वहां 13 नवंबर को पहले चरण में मतदान होना है वहीं नामांकन की आखिरी तिथि 25 अक्टूबर तक की है. सबसे पहले उसे बिलासपुर हाईकोर्ट से नामिनेशन फाइल करने की अनुमति लेनी होती, लेकिन बिलासपुर हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी. वहीं अब झारखंड हाईकोर्ट ने भी उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है.
अमन साहू को 14 अक्टूबर को लाया गया था रायपुर
14 अक्टूबर को झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साव को रायपुर लाया गया जहां न्यालय में पेश करने के बाद उसे 19 अक्टूबर तक 5 दिन तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया. जहां उससे लंबी पूछताछ हुई. पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उसे 28 तारीख तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है और अब पुलिस तेलीबांधा में PRA ग्रुप में हुई फायरिंग के मामले पर न्यायिक रिमांड के दौरान पूछताछ कर रही है.