Chhattisgarh : पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के आरोपी को हाईकोर्ट से झटका

Chhattisgarh : चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका लगा है. सुरेश ने सड़क का करोड़ों का ठेका रद्द किए जाने के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस पर सुनवाई की. इसके बाद मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. हालांकि, याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह अनुबंध के तहत उपलब्ध उपायों या अन्य कानूनी रास्तों का सहारा ले सकता है.
नेलनार–फोडोली–मिरतुर–गंगलूर रोड निर्माण कार्य से जुड़े विवाद पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है और समझौते की धारा 28 के अनुसार विवाद का निपटारा आर्बिट्रेशन से होगा. आर्बिट्रेशन विवादों के निपटान की एक वैकल्पिक प्रक्रिया है.
दरअसल, सुरेश चंद्राकर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका लगाई थी. इसमें 37 लाख रुपए की सुरक्षा निधि जब्त करने और 10% जुर्माना लगाए जाने को अनुचित बताया था. ठेकेदार ने 2.58 करोड़ के अपने अधूरे सड़क निर्माण को पूरा करने की मांग की थी.
जाने बहुचर्चित हत्याकांड के बारें में
मुकेश चंद्राकर बीजापुर के स्वतंत्र पत्रकार थे. कई समाचार चैनलों के साथ स्वतंत्र पत्रकारिता भी किया करते थे. 1 जनवरी 2025 को मुकेश चंद्राकर अपने घर से निकले और लापता हो गए थे. 3 जनवरी को उनकी लाश एक बंद पड़े सेप्टिक टैंक से मिली. पुलिस ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड के रूप में एक सड़क ठेकेदार को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था.
आरोपी का नाम सुरेश चंद्राकर है जो मुकेश चंद्राकर के रिश्तेदार भी बताए जाते हैं. ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के अलावा उसके दो भाई और ठेकेदार का मुंशी समेत 4 आरोपी जेल में हैं. इस केस की जांच के लिए आईपीएस ऑफिसर मयंक गुर्जर के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई.