छत्तीसगढ़रायपुर संभाग

अब छत्तीसगढ़ के इस जिले में भी हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नही, आदेश लागू

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जिला प्रशासन ने लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक कड़ा कदम उठाया है। इसके तहत जिला प्रशासन द्वारा नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश जारी किया गया है। अब भिलाई – दुर्ग सहित पूरे जिले में बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नही मिल सकेगा।

दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने एक आदेश जारी किया हैं। जिसमे लिखा है कि पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट लगाकर जाने वालों को ईंधन पेट्रोल नहीं मिलेगा ।संचालकों को पेट्रोल पंप में नो हेलमेट नो पेट्रोल का बोर्ड लगाना भी अनिवार्य किया गया है। नियमों का पालन नहीं करने पर पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बता दे कि दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि केवल मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहन कर पेट्रोल भरवाने वालों को छूट मिलेगी।

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