छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता को नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में 5 साल की सजा

गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के भाजपा मंडल महामंत्री महेश कश्यप को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पाँच साल की कैद की सजा सुनाई है। यह मामला जून 2022 का है, जब कश्यप ने एक नाबालिग बच्ची को 2000 रुपये का लालच देकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। नाबालिग बच्ची ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद तुरंत FIR दर्ज की गई। इस प्रकरण पर आज गरियाबंद फास्ट कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वासनिकर ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी महेश कश्यप को 5 साल की सजा सुनाई है।

दो हजार रुपये का लालच देकर जींस उतारने को कहा
बीजेपी नेता महेश कश्यप ने एक नाबालिग बच्ची को दो हजार रुपये का लालच देकर उसकी जींस उतारने को कहा और गलत नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ की। जिसके बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी थी। जिसके बाद 4 जून 2022 को पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

वहीं मामला दर्ज होने के बाद महेश कश्यप को गिरफ्तार किया गया और 27 दिनों तक जेल में रखा गया। हालाकि इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन केस की सुनवाई चलती रही और अदालत में गवाहों के बयानों तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया गया। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें अलग अलग सजाएं सुनाईं, जो एक साथ चलेंगी कुल मिलाकर उन्हें पांच साल के सश्रम कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है

भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे महेश कश्यप
गौरतलब है कि महेश कश्यप भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे और उनका संगठन में स्थानीय स्तर पर काफी प्रभाव था। कोर्ट के फैसले के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, हालांकि इस पर अभी तक भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

ख़बर को शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button