इमरान हाशमी और यामी गौतम की ‘हक’ का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, 7 नवंबर को होगी रिलीज

MP News: मध्य प्रदेश में फिल्म ‘हक’ की रिलीज़ का रास्ता अब साफ हो गया है। इंदौर खंडपीठ ने शाहबानो के परिवार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी बेटी सिद्दीकी बेगम खान ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की थी।
हाई कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं की दलीलों को मान्यता देते हुए याचिका खारिज कर दी। फिल्म निर्माता जंगली पिक्चर्स की ओर से पेश अधिवक्ता ऋतिक गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि फिल्म केवल काल्पनिक कथा पर आधारित है और इसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिल्म किसी भी समुदाय या व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाई गई है। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए सिद्दीकी बेगम की याचिका खारिज कर दी।
सिद्दीकी बेगम का आरोप था कि फिल्म उनके मां शाहबानो के जीवन पर आधारित है, लेकिन इसे परिजनों की अनुमति के बिना बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि फिल्म में उनकी मां की कहानी तथ्यों से परे दिखाई गई है। इसी वजह से उन्होंने कोर्ट से रिलीज़ रोकने की गुहार लगाई थी।
फिल्म की रिलीज़ की तारीख से ठीक एक दिन पहले आए हाई कोर्ट के फैसले से निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है। अब फिल्म ‘हक’ तय समय पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, और दर्शक इसके काल्पनिक और जागरूकता पर आधारित संदेश का आनंद ले सकेंगे।






