छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत ने अपने पद से दिया इस्तीफा.. राज्यपाल रामेन डेका को भेजा त्यागपत्र, जानें कौन है भारत

Prafulla N. Bharat Resigned: छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि भारत ने राज्यपाल रमन डेका को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। भारत ने ‘पीटीआई-भाषा’ से फोन पर बात करते हुए, अपने इस्तीफे की पुष्टि की, लेकिन अपने फैसले का कारण नहीं बताया। अपने त्यागपत्र में भारत ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों और वरिष्ठ नौकरशाहों के प्रति उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। भारत को पिछले साल जनवरी में महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि भारत ने इससे पहले 2014 से 2018 तक रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दौरान राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया था।

जगदलपुर के हैं मूल निवासी, जबलपुर हाई कोर्ट से प्रारंभ की वकालत
नवनियुक्ति महाधिवक्ता भारत मूलत: जगदलपुर के रहने वाले हैं। विधि की डिग्री लेने के बाद जबलपुर हाई कोर्ट से वकालत प्रारंभ की। पांच साल तक जबलपुर हाई कोर्ट में वकालत करते रहे। इसी बीच छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना हुई। छग हाई कोर्ट की स्थापना के बाद वे जबलपुर से बिलासपुर आ गए। यहां वकालत प्रारंभ की।
महाधिवक्ता रविंद्र श्रीवास्तव के कार्यकाल में पहले पैनल लायर बने फिर अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर कार्य प्रारंभ किया। राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही महाधिवक्ता व अन्य विधि अधिकारियों के साथ ही इन्होंने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद निजी वकालत करते रहे। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद एक बार फिर इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सतीश चंद्र वर्मा के इस्तीफे के बाद संभाला था पद
भारत ने जनवरी 2024 में पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के इस्तीफे के बाद स्थान लिया था। प्रफुल्ल एन भारत के अटॉर्नी जनरल के पद से इस्तीफा के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है।
बता दें कि राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा उसे सौंपे गए कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार होता है। यह एक संवैधानिक पद और प्राधिकारी है जिसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत विधिवत की जाती है। वह राज्य में सर्वाेच्च विधि अधिकारी के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के योग्य व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है।






