आत्मानंद स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से, जाने एडमिशन की प्रक्रिया
रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। पालकगण अपने बच्चों का आवेदन आत्मानंद स्कूल के पोर्टल पर प्रदेश के 380 स्कूलों में एडमिशन के लिए 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें 32 उत्कृष्ट हिन्दी मीडियम और 101 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल भी शामिल हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूलों में एडमिशन को लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भरे जाएंगे।
जाने एडमिशन की प्रक्रिया
🅾 एडमिशन के लिए आवेदन 10 अप्रैल से 5 मई तक लिए जाएंगे। ज्यादा आवेदन की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से सीट आवंटन की प्रक्रिया 5 मई से 10 मई तक चलेगी।
🅾 इंग्लिश और हिन्दी मीडियम स्कूलों में ’महतारी दुलार योजना’ अंतर्गत कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को विशेष प्राथमिकता से एडमिशन दिया जाएगा।
🅾 एडमिशन के लिए आवेदन पत्र के साथ पालक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
🅾 इंग्लिश मीडियम स्कूल की हर क्लास में रिक्त 50 प्रतिशत सीटों में छात्राओं का ही चयन किया जाएगा।
🅾 अगर पर्याप्त संख्या में छात्राओं के आवेदन नहीं आते तब छात्रों को यह सीट मिल सकेगी।
🅾 बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर पालकों के बच्चों को कुल खाली सीटों के 25 प्रतिशत सीटों में एडमिशन दिया जाएगा।
🅾 इसके लिए पालकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
🅾 कुल रिक्त पदों के 25 प्रतिशत सीटों पर आवेदक बच्चों का प्रवेश लॉटरी सिस्टम यानी कम्प्यूटर के माध्यम से रेंडमली चयन किया जाएगा।
🅾 सीटों के लिए पात्र आवेदकों की संख्या ज्यादा होने पर लॉटरी से चयन किया जाएगा।
🅾 कक्षा पहली में प्रवेश के लिए छात्र की उम्र 31 मई 2023 की स्थिति में 5 से 6 वर्ष 6 माह के बीच होनी चाहिए।
🅾 क्लास में खाली सीटों का 50 प्रतिशत छात्राओं को ही दिया जाएगा एडमिशन
इसके अलावा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी मीडियम स्कूलों में एडमिशन के लिए इसी स्कूल में पहले से पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को अगली क्लास में प्रवेश के लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं होगी। गर्ल्स स्कूलों को छोड़कर बाकी स्कूलों में कोएड क्लास लगेगी। इनकी हर क्लास में खाली सीटों का 50 प्रतिशत छात्राओं को ही दिया जाएगा। स्कूल की क्षमता अनुसार प्रवेश देने का अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली सोसायटी को होगा। इन स्कूलों में 6वीं एवं 9वीं क्लास में एडमिशन सोसायटी के निर्णय अनुसार लिए जाएंगे।