छत्तीसगढ़सरगुजा संभाग

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग ने परसा कोल माइंस पर लगाई रोक,नहीं होगी कोयले की खुदाई

Chhattisgarh News : अंबिकापुर में स्थित परसा कोल ब्लाक पर अंतिम फैसले तक के लिए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग ने रोक लगा दिया है. परसा कोल ब्लॉक से होने वाले कोयले की खुदाई पर रोक लगा दी गई है. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस संबंध में पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले गांव के ग्रामीणों की शिकायत का हवाला देते हुए सरगुजा संभागायुक्त को पत्र लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को ओर सरगुजा संभागायुक्त को लिखे पत्र में सुरगुजा जिला के उदयपुर विकासखंड के ग्राम साल्ही, हरिहरपुर, फत्तेपुर के अलावा जिला सूरजपुर के ग्राम तारा, चारपारा, जर्नानपुर के रहवासियों की ओर से परसाकोल ब्लॉक के विरोध के दायर आवेदन का हवाला दिया है. इसमें ग्रामवासियों ने ग्राम के पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में आने के बावजूद परसाकोल ब्लॉक के विरोध में शासन-प्रशासन को अनेकों बार आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई होने की बात कही गई है.

फर्जी ग्राम सभा को निरस्त करने मांग
आवेदन पर विचार कर संज्ञान में लिया गया है. वहीं आवेदन में बताया गया था सरगुजा जिला के उदयपुर ब्लाक के ग्राम साल्ही, हरिहरपुर, फत्तेपुर तथा जिला सूरजपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम-तारा, चारपारा, जर्नादनपुर ग्रामों मे परसाकोल ब्लाक के लिए शासन द्वारा प्रस्तावित किया गया है. ये सभी ग्राम पांचवी अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत आते हैं. वहीं आवेदको के द्वारा परसा कोल ब्लाक के विरोध में कई आवेदन शासन प्रशासन को दिया जा चुका है, किन्तु अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है. शासन, प्रशासन के द्वारा फर्जी ग्राम सभा कराकर पर्यावरण स्वीकृति हासिल कर ली गई है, जबकि पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पेशा कानून 1996 में यह प्रावधान किया गया है कि पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के पूर्व ग्रामसभा की सहमति आवश्यक है. आवेदकगणों ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित परसाकोल ब्लॉक हेतु तीन गांव की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही ग्रामसभा स्वीकृति लिए बिना ही सम्पादित कर दी गई है, जिसका आवेदकगणों द्वारा विरोध करते हुए फर्जी ग्राम सभा को निरस्त करने मांग किया है.

अफसरों ने पेश किया अपना प्रतिवेदन
ग्रामीणों के इस आवेदन पर संबंधित अफसरों ने अपना प्रतिवेदन पेश किया. जिसमें कहा गया है कि 23 जनवरी 2018 को आयोजित ग्राम सभा को निरस्त कर पुनः 27 जनवरी 2018 को ग्राम सभा रखा गया, जिसका उल्लेख नहीं है. इस प्रकार 24 जनवरी 2018 को आयोजित परसाकोल ब्लाक के संबंध में आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव विधि अनुरूप नहीं होने के कारण उक्त पारित प्रस्ताव के आधार पर आयोग का अंतिम निर्णय होने तक कोई भी अग्रिम कार्यवाही न करते हुए यथा स्थिति बनाए रखा जाये.

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