बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत! समाधान 2026।से पुराने बकाया बिलों पर भारी छूट
31 मार्च 2023 तक के बकाया पर मिलेगी राहत, सरचार्ज पूरी तरह माफ


सीपत (हिमांशु गुप्ता) :– छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026” के तहत घरेलू, बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल में बड़ी छूट दी जा रही है। योजना का शुभारंभ 12 मार्च 2026 को किया गया है, जिसका उद्देश्य पुराने बकाया बिलों का सरल निपटान कर उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना है। सीपत विद्युत विभाग के एई कौशल जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना खासतौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है, जिनके बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं। योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को मूल राशि और अधिभार (सरचार्ज) में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है।
निष्क्रिय उपभोक्ताओं को विशेष राहत
31 मार्च 2023 से पहले के निष्क्रिय उपभोक्ताओं को योजना के तहत : बीपीएल उपभोक्ता: मूल राशि में 75% छूट, अधिभार 100% माफ , घरेलू उपभोक्ता: मूल राशि में 50% छूट, अधिभार 100% माफ , कृषि (स्थायी/अस्थायी): मूल राशि में 50% छूट, अधिभार 100% माफ।
सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए भी लाभ
5 वर्ष से अधिक बकाया: मूल राशि में 75% छूट, अधिभार 100% माफ , 1 से 5 वर्ष तक बकाया: मूल राशि में 50% छूट, अधिभार 100% माफ।
आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा
सक्रिय घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए भुगतान के विकल्प भी दिए गए हैं : एकमुश्त भुगतान: मूल राशि में 10% छूट, अधिभार 100% माफ , तीन किस्तों में भुगतान: मूल राशि में 5% छूट, अधिभार 100% माफ , छह किस्तों में भुगतान: मूल राशि में कोई छूट नहीं, अधिभार 100% माफ।
उपभोक्ताओं से योजना का लाभ लेने की अपील
विद्युत विभाग ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने बकाया बिलों का समय पर निराकरण कराएं। इससे जहां उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं बिजली सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। एई कौशल जायसवाल ने कहा कि समाधान 2026 योजना उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा अवसर है, जिससे वे भारी छूट के साथ अपने पुराने बकाया का निपटान कर सकते हैं।






