छत्तीसगढ़ में तबादला आदेश न मानने वाले 10 शिक्षक सस्पेंड

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के दौरान अतिशेष शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में तबादला करते हुए पदस्थापना आदेश जारी किया गया था। जारी आदेश में संबंधित स्कूलों में ज्वाइनिंग देने व अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया था। निर्देश के बाद भी तबादला वाले स्कूलों में ज्वाइनिंग ना देने वाले 10 सहायक शिक्षकों काे डीईओ डा दिनेश कुमार झा ने निलंबित कर दिया है।
DEO द्वारा जारी निलंबन आदेश में सहायक शिक्षकों द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के उल्लंघन माना गया है। बता दें कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कुछ शिक्षकों ने संभाग स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के समक्ष अभ्यावेदन पेश किया था। अभ्यावेदन पर सुनवाई के बाद समिति ने अभ्यावेदन को खारिज कर दिया था। समिति के फैसले के बाद भी शिक्षकों ने संबंधित स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं दी है। बता दें कि कुछ दिनों पहले जेडी ने ज्वाइनिंग नहीं देने वाले पांच शिक्षकों को निलंबित किया था।
सस्पेंड शिक्षकों में गीता चौधरी, प्राथमिक शाला रिखीमुंडा, अजय कुमार मिश्रा, प्राथमिक शाला बांधपारा, सीमा सोनी, प्राथमिक शाला चठीरमा,अल्पना गुप्ता, प्राथमिक शाला हर्राटिकरा, मधु गुप्ता, प्राथमिक शाला बिसुनपुर, भीष्म सिंह, प्राथमिक शाला मुड़ापारा। अंजुला श्रीवास्तव, प्राथमिक शाला हर्राटिकरा, निर्मला तिर्की, प्राथमिक शाला दरिमा, बिंदु जायसवाल प्राथमिक शाला चिटकीपारा संकुल टपरकेला, गीता देवी, प्राथमिक शाला रजपुरीखुर्द शामिल है।






